काम की खबर : अगर आपके पास मिले 10 लाख, तो हो सकती है बढ़ी परेशानी... जानें पूरा मामला

 


- अगर 10 लाख का कैश लेकर चल रहे है तो रहे तो रख लीजिए उसका प्रमाण पत्र। नही तो हो सकती है ये परेशानी


आगरा। लोकसभा चुनाव को लेकर आयकर और जीएसटी विभाग की नजरें अब सक्रिय हैं। क्योंकि चुनावों की बीच हमेशा अवैध रूप से कैश का लेन देन होने की आंशका रहती है। लेकिन इस दौरान उन व्यापारियों का खासा परेशानी होती है जिनका मार्केट में कैश का लेन-देन होता है। तो ऐसे में अगर आपका भी बाजार में कैश का लेन-देन रहता है तो आप अपने पास आ रहे पैसे का लेखा-जोखा अपने पास रखें। चैकिंग के दौरान अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नही  मिलता है तो आपके लिए मसीबत हो सकती है। 


पुलिस व आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर किसी लेनदेन में आप 10 लाख नगदी लेकर चल रहे है तो उसका प्रमाण पत्र जरूर रख ले अगर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो आयकर विभाग बिना प्रमाण पत्र के आपकी रकम को रिलीज नही करेगा।


लोकसभा चुनाव को लेकर नकदी लेकर चलने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। 10 लाख रुपये तक का कैश लेकर चल रहे हैं तो उसका प्रमाण अवश्य साथ रख ले। 10 लाख रुपये तक का कैश प्रमाण देखने के बाद आयकर विभाग उसको रिलीज करेगा। दस लाख से अधिक की नकदी पकड़ी गई तो वह प्रमाण देने के बाद भी अवमुक्त नहीं होगी।


पहले दो लाख पर भी देना होता था प्रमाण

लोकसभा चुनाव में पहले 2 लाख रुपये तक कैश मिलने पर प्रमाण दिखाना होता था और अफसर छोड़ देते थे। इस बार 10 लाख तक की नकदी के लिए प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। 10 लाख रुपये लेकर अगर आप आवागमन कर रहे हैं तो उसका पुख्ता प्रमाण रखें। कैश कहां से निकाल कर ला रहे हैं और किस कार्य में प्रयोग किया जाना है।


इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी आवागमन के दौरान पकड़ी गई तो वह सीज होगी। बेशक आप प्रमाण पत्र दिखा दें लेकिन वह आयकर विभाग जब्त कर लेगा। यह प्रक्रिया एक मार्च 2024 से शुरू हो चुकी है।

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